रीवा: रिश्वतखोर सचिव एवं रोजगार सहायक को 4 साल की जेल, जानिए..

रिश्वत लेते पकड़े गए रोजगार सहायक और सचिव को न्यायालय ने 4 साल की जेल और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update: 2024-01-31 07:30 GMT

रीवा (Rewa News): रिश्वत लेते पकड़े गए रोजगार सहायक और सचिव को न्यायालय ने 4 साल की जेल और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया।

लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना ने मंगलवार को पारित निर्णय में आरोपिया निर्मला विश्वकर्मा सचिव एवं नारायण सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खैरा जनपद पंचायत नागौद को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

सचिव और रोजगार सहायक की शिकायत लोकायुक्त से शिकायतकर्ता मनोज बागरी ने की थी. थी, शि शिकायतकर्ता के पिता की ग्राम पंचायत की तरफ से मेढ़ बंधान का कार्य कराने के एवज में सचिव द्वारा 1500 एवं रोजगार सहायक द्वारा 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी।

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