रीवा: सोशल मीडिया पर रहेगी प्रशासन की नजर, दुर्भावनापूर्ण प्रसारण रहेगा प्रतिबंध, एडीएम ने जारी किया आदेश
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रीवा: सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर अब प्रशासन की नजर रहेगी। जातिगत, भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण, धार्मिक, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले न्यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में एडीएम शैलेन्द्र सिंह द्वारा रीवा जिले की सीमाओं के अंदर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। अपने आदेश में एडीएम ने कहा कि आगामी समय में विभिन्न त्यौहार मनाए जाएंगे। जिसमें सभी वर्ग व समुदाय के लोग सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इसके पहले ही सोशल मीडिया में चौकसी बढ़ा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
बताया गया है कि समाज में उन्माद फैलाने की शुरूआत फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि माध्यमों से सबसे पहले शुरू की जाती है। कुछ असमाजिक तत्व सोशल मीडिया में गलत जानकारी भेज कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जिससे अनावश्यक रूप से लोगों के बीच भ्रम और संघर्ष की स्थिति बन जाती है।
इस पोस्ट पर रहेगी नजर
प्रशासन वैसे तो हर तरह के संवेदनशील पोस्ट पर नजर रहेगी। लेकिन धार्मिक पोस्ट पर प्रशासन विशेष नजर रखेगा। बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट, संदेश अथवा चित्र या फिर ऑडिया या वीडियो के माध्यम से प्रसारित नहीं करेगा।
ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी अगर किसी सोसल मीडिया माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट डाले जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। ग्रुप एडमिन की यह जिम्मेदारी हेगी कि वह ऐसे पोस्ट को रोके। यह आदेश 10 जून 2022 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 और अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।