मेडिकल स्टोर संचालक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, यह है मामला

Rewa News: मध्यप्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले संचालक को न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना से भी दंडित किया गया है।

Update: 2023-10-05 08:42 GMT

मध्यप्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले संचालक को न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना से भी दंडित किया गया है। उक्त फैसला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह की अदालत ने सुनाया है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था प्रकरण

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि 4 अप्रैल 2015 को मुखबिर की सूचना पर सिरमौर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी डीपी सिंह ने उमरी में संचालित कमल ड्रग स्टोर में दबिश दिया था। तलाशी के दौरान रैक के नीचे कार्टून में सफेद रंग के प्लास्टिक बैग में 35 सीसी कोरेक्स कफ सिरप व 21 सीसी रेस्कफ सिरप सिपला कंपनी की मिली थी। मामले में पुलिस ने दुकान संचालक रामनिरंजन पाण्डेय पुत्र रामकुशल पाण्डेय 42 वर्ष निवासी जामू थाना बैकुन्ठपुर हाल मुकाम कमल ड्रग स्टोर उमरी चौक थाना सिरमौर जिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

न्यायालय ने सुनाया फैसला

जांच पूरी होने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने दुकान संचालक को दोषी करार दिया है। लिहाजा स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8(सी) सहपठित धारा 21(वी) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को पृथक से एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

Tags:    

Similar News