रीवा में पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2024-04-02 18:32 GMT

रीवा। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अभिलाष नामदेव उर्फ गोलू ने अपने पिता रोहिणी प्रसाद नामदेव के सिर पर हथौड़े से हमला किया था, जिसके बाद हेड इंजुरी से पिता की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में सिरमौर पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर उसके पुत्र के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हरिशंकर पटेल ने की है।

अपर लोक अभियोजक श्री पटेल ने बताया कि मृतक रोहणी की पत्नी कुसुम नामदेव ने 22 फरवरी 2018 को 10.25 बजे सिरमौर थाने में शिकायत दर्ज करवाई की रात्रि 9.30 बजे उसका पुत्र अभिलाष उर्फ गोलू नामदेव ट्रेक्टर चलाकर घर वापस आया। इसके बाद बहन को गाली दिया साथ ही पत्नी के संबंध में पूछा। इसी दौरान वह मारपीट करने लगा।

इसी दौरान उसके पति के सिर पर हथौड़ा से वार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए वापस ट्रेक्टर लेकर भाग गया। सिर में गंभीर चोट के चलते उसके पिता रोहणी प्रसाद नामदेव की एसजीएमएच में 23 फरवरी को जान चली गई। पुलिस ने प्रकरण में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अभिलाष नामदेव को धारा 323 एंव 302 को दोषसिद्ध पाते हेतु आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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