प्रधानाध्यापक और शिक्षक को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने किया निलंबित, यह है मामला
Rewa News: संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने प्रधानाध्यापक व शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। रीवा व सीधी जिले में यह कार्रवाई जेडी द्वारा की गई है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने प्रधानाध्यापक व शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। रीवा व सीधी जिले में यह कार्रवाई जेडी द्वारा की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा 8 अगस्त को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीतापुर संकुल शासकीय उमावि फरहदा में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के साथ में जांच प्रतिवेदन सौंपा गया था। जिसमें प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने निलंबित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया है। वहीं सीधी जिले में भी कार्रवाई करते हुए एक लापरवाह शिक्षक को निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह पाई गई थी अव्यवस्था
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीतापुर संकुल शासकीय उमावि फरहदा का दोपहर 12 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक दर्ज कुल 204 छात्र संख्या है, जिसमें 64 उपस्थित एवं 140 छात्र अनुपस्थित पाये गये, छात्र उपस्थिति अत्यन्त न्यून पाई गई। दिसम्बर 2022 के बाद अवकाश से संबंधित कर्मचारी का लेखा-जोखा उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं पाया गया। शिक्षक डायरी का संधारण नहीं पाया गया। स्पष्ट निर्देश के बावजूद कर्मचारी उपस्थिति पंजी का प्रति दिवस दोनों पाली में व्हाट्स एप द्वारा संकुल प्राचार्य को जानकारी नहीं दी जाती है। प्रधानाध्यापक कक्ष में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अव्यवस्थित रूप से रखी पाई गई। सस्था में कक्ष होने के बावजूद कक्ष में कबाड़ रखा पाया गया, बच्चों को गैलरी में बैठाया जाता है। बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, न ही अभिभावक संपर्क पंजी का संधारण किया गया है। साथ ही एमडीएम का नियमित रूप से संचालन नहीं किया जाता, विद्यालय में साफ-सफाई का पर्याप्त अभाव पाया गया।
सिविल सेवा आचरण में पाए गए दोषी
रामायण प्रसाद प्रजापति प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व मावि सीतापुर संकुल शासकीय उमावि फरहदा का उपरोक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उप नियम (1)(2)(3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की परिधि में आता है। अतः मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रामायण प्रसाद प्रजापति प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीतापुर संकुल शासकीय उमावि फरहदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इस अवधि में उनको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नियत किया गया है।
चौफाल स्कूल का शिक्षक निलंबित
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग कार्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा 17 जुलाई को उक्त आशय का प्रस्ताव भेजा गया था कि हरिचरण सिंह नटिया माध्यमिक शिक्षक शासकीय उमावि चौफाल द्वारा विद्यालय समय में शराब के नशे में लिप्त होकर न सिर्फ छात्रों के साथ अभद्रता की गई बल्कि विद्यालय परिसर में अभद्र गालियां एवं शैक्षणिक अकादमिक गतिविधियों में रुचि न लिए जाने के भी दोषी जांच के दौरान पाए गए थे। हरिचरण सिंह नटिया माध्यमिक शिक्षक शासकीय उमावि चौफाल का उपरोक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत गंभीर कदाचरण की परिधि में आता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेडी रीवा ने उक्त शिक्षक को निलंबित करते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सीधी में अटैच किया है।