सूचना आयोग ने ठोका रीवा जनपद के पूर्व सीईओ सुरभि दुबे पर 25000 रूपए का जुर्माना

RTI कानून के तहत प्राप्त आवेदन के तहत आवेदक को जानकारी न देना रीवा जनपद के तत्कालीन CEO सुरभि दुबे को महंगा पड़ गया।

Update: 2024-02-09 06:15 GMT

रीवा। RTI कानून के तहत प्राप्त आवेदन के तहत आवेदक को जानकारी न देना रीवा जनपद के तत्कालीन CEO सुरभि दुबे को महंगा पड़ गया। सूचना आयोग ने 25000 का जुर्माना ठोका है साथ ही शासन सामान्य प्रशासन विभाग को कार्यवाही का आदेश दिया है।

दरअसल रीवा जनपद अंतर्गत सूचना अधिकार के तहत एक आवेदक द्वारा जानकारी मांगी गई थी लेकिन संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दी गई। उल्टे आवेदक को यह कहा कि उक्त जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी पूर्व ज जनपद सीईओ हरिचंद्र द्विवेदी के कार्यकाल की है इसलिए नहीं दी जा सकती है। इस पर आवेदक ने सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की।

सूचना आयोग द्वारा सीईओ जनपद पंचायत रीवा सुरभि दुबे को नोटिस देकर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। दोबारा फिर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया। इस पर उन्होंने सूचना आयुक्त को बताया कि उक्त जानकारी उनके कार्यकाल की नहीं है पूर्व के सीईओ हरिश्चंद्र दुबे के समय की है जो कार्यालय में नहीं है इसलिए नहीं दी जा सकती।

इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते तत्कालीन 'जनपद सीईओ रीवा सुरभि दुबे पर 25000 जुर्माना अधिरोहित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्यवाही है आदेश दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त आदेश में लिखा है कि जनपद सीईओ सुरभि दुबे का कार्य व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए

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