रीवा: गांजा तस्करों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹120000 अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Rewa MP News: न्यायाधीश जिला रीवा केशव सिंह ने दो गांजा तस्करों को 12 वर्ष की सजा सुनाई है।;

Update: 2023-03-22 12:24 GMT

रीवा से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें की रीवा / 22.03.2023 / प्रकरण की पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला रीवा (म०प्र०) केशव सिंह ने दो गांजा तस्करों को 12 (बारह) वर्ष की सजा सुनाई है।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है

दिनाक 21.01.2019 को थाना चोरहटा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ट्रक क्रमांक एम.पी.-20 एचबी 3344 में काफी मात्रा में गाजा अवैध रूप से बिकी हेतु मैहर तरफ से रीवा रात 12 बजे से 04 बजे के बीच लाया जायेगा। मुखबिर सूचना पाते ही पुलिस दल रवाना होकर बेला के पास घेराबंदी कर रात करीब 12.50 बजे ट्रक कमांक एम.पी. 20 एच. बी. 3344 एवं ट्रक के आगे-आगे स्कारपिओ क्रमाक एम.पी. 17 सी.ए. 5835 को रोका तो स्काररिओो में चालक मनोज पाण्डेय एवं रामलाल जायसवाल पाये गये तथा ट्रक में चालक वीर सिंह एवं क्लीनियर गुरुविंदर सिंह तथा मुकेश प्रसाद विश्वकर्मा पाये गये। पुलिस द्वारा ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में डालडा के कार्टूनों के बीच जूट व प्लास्टिक के बोरों में गाजा पाया गया। जिसकी तौल कराने पर कुल 1 क्विंटल 50 ग्राम था। जिसकी कीमत करीब एक करोड रूपये पायी गई।

पकड़ा गया गाजा रामलाल जायसवाल निवासी चूनाभट्ठा के पास समाना थाना जिला रीवा के यहां लाया जा रहा था। पकड़े गये आरोपीगण वीर सिंह पिता स्व. सोहन सिंह उम्र 70 वर्ष पेशा ड्राइवरी निवासी नागपुर रोड जासुजा सिटी थाना गढ़ा जिला जबलपुर (म०प्र०) गुरुविंदर सिंह पिता लखवीर सिंह, उम्र 27 वर्ष निवासी कोटली थाना कोटली जिला गुरूदासपुर पंजाब, मुकेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता स्व. श्री भगवानदास विश्वकर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी जोशी मोहल्ला गंगानगर थाना गढ़ा जिला जबलपुर (म०प्र०). मनोज पाण्डेय पिता चन्द्रशेखर पाण्डेय उम्र 39 वर्ष निवासी बीड़ा हॉस्पिटल के पास, सेमरिया थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0), रामलाल जायसवाल पिता स्व. दद्दी जायसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी चूनाभट्ठा के पास समान थाना समान जिला रीवा (म0प्र0) को गिरफ्तार कर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष

न्यायालय (एन. डी. पी. एस. एक्ट) में चलान पेश किया गया। लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपीगणों द्वारा कारित अपराध गंभीर श्रेणी का है इससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदि हो रहा है। नशा की यह प्रवृत्ति समग्र समाज को प्रभावित कर रही है। इसलिए आरोपीगणों को कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी वीर सिंह पिता स्व. सोहन सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी नागपुर रोड जासुजा सिटी थाना गढ़ा जिला जबलपुर एवं मुकेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता स्व. श्री भगवाददास विश्वकर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी जोशी मोहल्ला गंगा नगर थाना गढ़ा जिला जबलपुर (म0प्र0) को (एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8. धारा 20 (b) (ii-C) सहपठित धारा 29 के तहत दोनों आरोपियों को 12 (बारह) वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी रामलाल जायसवाल चूनाभट्ठा समान थाना जिला रीवा की विचरण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है। आरोपी गुरूविंदर सिंह पिता लखवीर सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी कोटली थाना कोटली जिला गुरुदासपुर पंजाब अभी फरार है। आरोपी मनोज पाण्डेय पिता चन्द्रशेखर पाण्डेय उम्र 39 वर्ष निवासी बीड़ा सेमरिया रीवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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