रीवा के कर्मचारियों-श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, वेतन में वृद्धि, कलेक्टर ने जारी किए आदेश, दिया जायेगा ₹3450 DA, खाते में आएंगे इतने रुपए
Rewa MP News: रीवा कलेक्टर द्वारा दैनिक वेतन भोगियो की नई दरें निर्धारित
Rewa MP News: रीवा के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर के आदेश के परिपालन में रीवा जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गईं हैं। इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। जानकारी के अनुसार यह दरें मासिक, दैनिक तथा अंशकालिक एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर लागू होंगी।
निर्धारित नई वेतन दरें
- अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3150 रूपये प्रतिमाह कुल 9650 रूपये निर्धारित किया गया है।
- अर्द्धकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7057 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3450 रूपये कुल वेतन 10507 रूपये
- इसी प्रकार कुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन 8435 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3450 इस प्रकार प्रतिमाह 11885 रूपये कुल वेतन देय होगा।
- उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 9735 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 3450 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित कुल 13185 रूपये कुल वेतन देय होगा।
- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी।
- कृषि नियोजन के लिए अकुशल मजदूर की मजदूरी 178.66 रुपए तथा 76.88 रुपए मंहगाई भत्ता इस प्रकार कुल 255 रुपए प्रतिदिन अथवा 7654 रुपए प्रतिमाह देय होगी। महिला एवं पुरूषों के लिए वेतन की दरें समान रहेंगी।