Rewa मे मेलों पर रोक, बैंडबाजा सहित शादी में 250 को अनुमति, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने गुरुवार को कोरोना गाइडलाइन जिले के लिए तय करते हुए पत्र जारी कर दिया है।
रीवा (Rewa News): लगातार बढ़ रहे कोरोना केस एवं थर्ड बेव को देखते हुए रीवा प्रशासन ने भी गाइड लाइन जारी कर दी है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने गुरुवार को कोरोना गाइडलाइन जिले के लिए तय करते हुए पत्र जारी कर दिया है। जिसके तहत अब बिना मास्क के घूमने वालों को 100 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
14 जनवरी के बाद शुरू हो रहे शुभ मुहूर्त में बम्पर शादिया होने जा रही है, लेकिन अब शादियों में बंदिश की बेड़िया भी लग गई है। जारी पत्र के तहत शादियों में मेहमानों की संख्या 250 होगी। जिसमे बैंड-बाजा, बारात, कैटरर्स, नाई-पंडित आदि की गिनती इसी में की जाएगी।
बनाए गए है ये नियम
- सभी प्रकार के मेले प्रतिबंधित कर दिए गए है।
- विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान करोना गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा।
- अंतिम संस्कार एवं शव यात्रा में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। इस दौरान मास्क पहनना सहित गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- समस्त सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइड लाइन का पालन करना एवं मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने वालों पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
प्रचार-प्रसार पर जोर
गाइड लाइन से लोगो का अवगत कराने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इसका व्यापक-प्रचार कराए जाने एवं सभी कार्यालयों में इसकी जानकारी चस्पा करने के निर्देश भी दिए है।
रीवा में 11 एक्टिव केस
रीवा जिले में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते 15 दिन के भीतर 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके है। 5 जनवरी को मिले दो पॉजिटिव के बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। वहीं दो लोगों को रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है।