न्यायालय ने जारी किया आदेश: अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, 15 दिसंबर अंतिम तिथि
उच्च न्यायालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अप्रेल 2019 के बाद बिक्री वाहनों में अधिकृत एजेंसियां व डीलर द्वारा ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है।
रीवा. उच्च न्यायालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अप्रेल 2019 के बाद बिक्री वाहनों में अधिकृत एजेंसियां व डीलर द्वारा ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। अब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अप्रेल 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए 15 दिसंबर अंतिम मौका है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को सूचित किया है कि अप्रेल 2019 के पहले के सभी वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। साथ ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। यह भी कहा गया कि सभी शासकीय और अशासकीय वाहनों में 6 माह के अंदर यह नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई कर ली जाए।
तय की गई प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त ने तय की है। इस प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए वाहन निर्माता अथवा उसके डीलर ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे। जिसमें आवेदक तय प्रक्रिया अनुसार आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन पर कोई चालान लंबित नहीं है और वाहन की पंजीयन पुस्तिका निलंबित अथवा निरस्त नहीं है।
तय की जाएगी तिथि
फीस जमा होने के बाद वाहन मालिक पोर्टल में आनलाइन तिथि का चयन करेगा। इसके बाद इस चयनित तिथि पर आकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएगा।
वाहन मालिक से नहीं लिया जाएगा कोई प्रपत्र
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने डीलर द्वारा वाहन का विवरण वाहन पोर्टल से मिलान करेगा। किसी भी दशा में वाहन मालिक से किसी प्रपत्र की मांग नहीं की जाएगी। वाहन के उपयुक्त पाए जाने पर एसएमएस के जरिए वाहन स्वामी को सूचना दी जाएगी। इसके बाद वाहन स्वामी डीलर को तय फीस का भुगतान आनलाइन करेगा।