रीवा: कलेक्टर के पदनाम और कूटरचित आदेश जारी कर किया दुरूपयोग, न्यायालय ने तय किए आरोप
रीवा कलेक्टर (Rewa Collector) के पदनाम और कूटरचित आदेश बना कर उसका दुरूपयोग करने वाले युवक सिरमौर निवासी रामबदन साकेत के खिलाफ न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है।
Rewa MP News: कलेक्टर के पदनाम और कूटरचित आदेश बना कर उसका दुरूपयोग करने वाले युवक सिरमौर निवासी रामबदन साकेत के खिलाफ न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है। कूटरचित दस्तावेज में थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अगर उसकी हत्या होती है, मारपीट होती है, सड़क दुर्घटना होती है तो किसी भी थाने में प्रकरण दर्ज न किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
जांच में युवक पाया गया दोषी
उक्त आदेश के संबंध में जब रीवा कलेक्टर को पता चला तो मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि जिला कलेक्टर द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी युवक के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित के यहां शासन की ओर से आरोप पत्र दायर किया गया। जिस पर युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोप तय किए गए।
पुराना है विवादों से नाता
जांच में पाया गया कि युवक 2017-18 में टीआरएस का छात्र था। छठवें सेमेस्टर में आरोपी को जियोग्राफी विषय में 6 अंक मिले थे। कूटरचित तरीके से युवक ने 6 अंक को 66 अंक बना दिया था। कम्प्यूटर मार्कशीट के जरिए उसने बीएड कॉलेज में प्रवेश ले लिया था।