रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा निर्देश, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही
निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है।
निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। रीवा में 26 अप्रैल को मतदान एवं 4 जून को मतगणना की जायेगी। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करने के साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस अवधि में नये कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण नहीं होंगे। पूर्व से स्वीकृत और जारी निर्माण कार्यों में किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में कोई भी शासकीय सेवक राजनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगे।
शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आंशका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी और कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए राजनैतिक गतिविधि संचालित करें। किसी भी दल तथा उम्मीदवार को धार्मिक, भाषायी अथवा अन्य किसी तरह से सामुदायों के बीच मतभेद तथा घृणा की भावना उत्पन्न न करें। उम्मीदवार एक-दूसरे की आलोचना न करें। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग न करें। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए स्वस्थ तरीके से चुनाव प्रचार करें। मतदाताओं को डराना तथा किसी तरह का प्रलोभन देना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति के बाद ही सभा, सम्मेलन तथा जुलूस का आयोजन कर सकेंगे। सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा में ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा भवन परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों तथा परिसंपत्तियों में भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करें। चुनाव प्रचार करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना अनिवार्यत: होगा।