रीवा तथा मऊगंज जिले की 8 समूहों की 77 मदिरा दुकानों के लाइसेंस को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा निर्देश, जाने Latest Update

रीवा तथा मऊगंज जिले की आठ समूहों की 77 मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही ई टेंडर से चार मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।

Update: 2024-02-28 08:23 GMT

रीवा (Rewa News): रीवा तथा मऊगंज जिले की आठ समूहों की 77 मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही ई टेंडर से चार मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। इसमें एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए मदिरा दुकानों की नीलामी होगी। नीलामी की कार्यवाही कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी अनिल जैन ने बताया कि प्रत्येक मदिरा दुकान समूह के लिए ई टेंडर के फार्म का मूल्य 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है।

ई टेंडर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करके उसे ऑनलाइन दर्ज करने की अवधि 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से चार मार्च को दोपहर दो बजे तक निर्धारित की गई है। सभी ई टेंडर चार मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में खोले जाएंगे। ई टेंडर के संबंध में पूरा विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट एक्साइज डॉट एमपी डॉट जीओभी डॉट इन से डाउनलोड किया जा सकता है।

ई टेंडर फार्म के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, मदिरा समूह का आरक्षित मूल्य तथा अन्य विवरण एवं ई टेंडर के लिए आवश्यक अभिलेखों की जानकारी कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय रीवा से प्राप्त की जा सकती है। शासन के राजपत्र क्रमांक 27 दिनांक 8 फरवरी 2024 के प्रावधानों के अनुसार जो राष्ट्रीयकृत बैंक, ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड में पंजीकृत हैं उनकी ही नवीन बैंक गारंटी ई टेंडर के साथ मान्य की जाएगी। शेष बैंकों की बैंक गारंटी बैंक के अधिकृत ईमेल डोमेन से प्राप्त होने पर ही मान्य होगी। 

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