रीवा कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 4 अपराधी हुए जिला बदर
जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने रीवा के 4 अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अन्तर्गत जिला बदर कर दिया है।
रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने रीवा के 4 अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अन्तर्गत जिला बदर कर दिया है। उन्होंने 9 अपराधियों को एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के 15 दिवस में थाने में उपस्थिति देने की आदेश जारी किये हैं।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने रायपुर कर्चुलियान के ग्राम बेलवा पैकान के दीपक सिंह उर्फ ठाकुर पिता स्व. ददन सिंह, शारदापुरम के पोखरी टोला के फिरोज मुसलमान पिता मो. शरीब मुसलमान, कटरा मोहल्ला के पियूश शुक्ला उर्फ सृजन लादेन पिता अनूप शुक्ला एवं रायपुर कर्चुलियान के ग्राम मढ़ी के दिलीप पाण्डेय पिता राममिलन पाण्डेय को एक वर्ष के लिए जिला बदल करने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने चोरहटा के ग्राम बैजनाथ के सचिव उर्फ शशि प्रकाश तिवारी पिता प्रदीप तिवारी, बैकुण्ठपुर के ग्राम पल्हान के मनीष सोनी पिता चन्द्रिका सोनी, मनगवां के ग्राम हर्दी नं.2 के अमित शुक्ला उर्फ गोल्डी पिता सूर्यमणि शुक्ला, बिछिया के ललपा मोहल्ला वार्ड क्रं. 43 के ज्ञानेन्द्र कोल उर्फ लल्लू पिता सुखलाल कोल, बैकुण्ठपुर के ग्राम मझिगवां के समयलाल तिवारी पिता राजबहादुर तिवारी, बैकुण्ठपुर के कल्लू उर्फ वरूण पिता सत्यनारायण सिंह, रायपुर कर्चुलियान के ऋषि सिंह उर्फ ऋषिध्वज सिंह पिता मकरध्वज सिंह, मनगवां के ग्राम मढ़ीकला के अमरजीत सिंह उर्फ मन्टू पिता प्रवीण सिंह तथा नईगढ़ी के ग्राम डिहिया के गोमती साकेत पिता सुखलाल साकेत को एक वर्ष की अवधि तक संबंधित थाने में प्रत्येक माह के 15 दिवस में थाने में उपस्थिति के आदेश जारी किये हैं।