रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने विभिन्न अपराधों में संलग्न 8 आरोपियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने बताया कि बिछिया के अन्तर्गत चिरहुला कालोनी के राजेश कुशवाहा पिता बुद्धसेन कुशवाहा को केन्द्रीय जेल में निरूद्ध के बाद रिहा होने के बाद एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
रीवा कलेक्टर ने बाणसागर पुराने पाण्डेय होटल के पीछे के निवासी अफसर खान उर्फ अशरफ खान पिता गुलाब खान को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। मनगवां के ग्राम सूरा टोला घुइरिहा के रोहित पाण्डेय उर्फ रंजीत पिता संतोष उर्फ साधू पाण्डेय को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
उन्होंने बताया कि बिछिया के ललपा के अभिषेक उर्फ प्रीतम कोल पिता अरूण कोल को एक वर्ष के लिए, समान मसुआर थराना पनवार हाल चाणक्यनगर के दीपकमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी पिता यज्ञनारायण चतुर्वेदी को एक वर्ष के लिए, सिविल लाइन के कबाड़ी मोहल्ला के संसार लोनिया पिता चौथे लोनिया को एक वर्ष के लिए, गोविंदगढ़ के ग्राम डिहिया उर्फ नरसिंहपुर के केमला साकेत पिता मोतीलाल साकेत को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर ने बताया कि बैकुण्ठपुर के ग्राम छिवला निवासी हाल द्वारिका नगर को केन्द्रीय जेल में निरूद्ध के पश्चात रिहा होने पर एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के जिला बदर के आदेश के परिपालन में आरोपियों को नोटिस तामिल करवाते हुए जिले के बाहर छोड़ने की कार्यवाही पुलिस द्वारा आरंभ कर दी गयी है।