इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, MP के अस्पतालों में OPD का समय बदला

Government Hospitals OPD Timing Changed: मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा सरकारी अस्पतालों में OPD के समय के बदलाव का आदेश जारी किया गया है.;

Update: 2022-09-16 13:24 GMT

MP Government Hospitals OPD Timing Changed: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी के समय में फिर बदलाव किया गया है. इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया था. जिसके अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का संचालन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक होगा. अभी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन किया जा रहा था. दोपहर में एक घंटे का लंच होता था.

जारी आदेश के अनुसार रोगियों का पंजीयन दोपहर 1.45 बजे तक किया जाएगा, इसके पहले पंजीयन बंद नहीं करने के निर्देश हैं. अंत: रोग विभाग में भर्ती मरीजों सुबह का राउंड सभी चिकित्सक विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी 9:30 बजे के पहले करेंगे. जिन विभाग में मरीज नहीं होंगे उस विभाग के चिकित्सक राउंड नहीं करेंगे, सुबह 9 बजे से ओपीडी में बैठेंगे.

जांच केंद्र सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में जांच, परीक्षण विभाग पैथोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, रेडियोलॉजी, एक्स-रे सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे.

चिकित्सकों के नाम डिजिटल बोर्ड पर

सभी चिकित्सालय की ओपीडी में उपलब्ध चिकित्सकों का नाम, कक्ष क्रमांक की जानकारी हेल्प डेस्क और डिजीटल बोर्ड में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में सभी अस्पताल, सिविल अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी. आपातकालीन सेवाओं का संचालन आपातकालीन कक्ष से ही किया जाएगा. दो दिन का अवकाश होने पर दोनों दिन ओपीडी बंद नहीं रहेगी. दूसरे दिन सुबह 9 से 11 संचालन किया जाएगा.

तीन शिफ्ट की होगी आपातकालीन ड्यूटी

जारी आदेश के अनुसार, सरकारी चिकित्सकों की आपातकालीन ड्यूटी तीन शिफ्ट की होगी. सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे तक. ड्यूटी समाप्त होने पर चिकित्सक को चार्ज हैंडओवर करना होगा. वार्ड में भर्ती मरीजों का संक्षिप्त विवरण भी देना होगा. चार सौ से अधिक बेड वाले अस्पताल में दो-दो चिकित्सक आकस्मिक ड्यूटी करेंगे.


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर को जारी आदेश


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