MP Lockdown 4.0 Guidelines : जानिये मध्य प्रदेश में क्या खुला एवं क्या बंद रहेगा, कौन से क्षेत्र Red Zone में और कौन से Green Zone में हुए...
Lockdown 4.0 guidelines for MP : मध्य प्रदेश में लॉकडाउन-04 अलग स्वरूप में होगा। इसके स्वरूप के संबंध में मध्यप्रदेश की जनता, सभी वर्ग, जिल
Lockdown 4.0 guidelines for MP : मध्य प्रदेश में लॉकडाउन-04 अलग स्वरूप में होगा। इसके स्वरूप के संबंध में मध्यप्रदेश की जनता, सभी वर्ग, जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह से प्राप्त सुझावों के अनुसार निर्णय लिया गया है। प्रदेश में Lockdown के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है। राज्य के सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (MP CM Shivraj Singh Chouhan) ने सोमवार रात दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीएम ने लॉक डाउन के दिशा निर्देशों की जानकारी विस्तार से दी।
CBSE EXAM BOARD : 12वीं परीक्षाओं की तारीखें घोषित, यहां देखें टाइम टेबल
कन्टेनमेंट (Containment) क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
लॉकडाउन-04 (Lockdown 4.0) के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।
सभी जोन्स में प्रतिबंधित गतिविधियां
सभी जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, होस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे।
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
ग्वालियर में तीन मंजिला मकान भीषण आग की चपेट में, 3 बच्चों समेत 7 की मौत
रेड और ग्रीन जोन (Red & Green Zone)
चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश को दो जोन रेड एवं ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। अागामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे तथा इसके एक सप्ताह बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
रेड जोन में ये गतिविधियां
रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में गतिविधियां
ग्रीन जोन सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश: शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए जा सकते है 20 से 24 मंत्री
यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जोन मे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।
सभी जोनों के लिए अनिवार्य सावधानियां
सभी जोन के व्यक्तियों को कुछ सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होंगी। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा।
दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर 05 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वारा एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सैनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य स्थल पर नियमित सैनेटाईजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।
मध्य प्रदेश: बच्चों के साथ लौट रहे मजदूर की मौत, शव फेंक भागा ट्रक ड्राइवर
10वीं के बचे पेपर नहीं होंगे
कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं के विद्यार्थियों के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, 12वीं के पेपर 08 से 16 जून के बीच होंगे। चूंकि इस समय विद्यालय बंद है अत: निजी स्कूल विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे।
प्रवासी मजदूरों का पूरा ध्यान
प्रवासी मजदूर को बसों एवं ट्रेनों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 91 से अधिक ट्रेन तथा हजारों बस अभी तक लगाई गई हैं। साथ ही प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले तक भी मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार उनके भोजन, राशन तथा उन्हें कार्य दिलवाने की भी व्यवस्था कर रही है।
जिन मजदूर भाइयों का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। जो कार्य करना चाहते हैं तथा जिनका जॉब कार्ड नहीं है, पंचायतों के माध्यम से उनका जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दिया जा रहा है। शासन ने निर्णय लिया है कि इन्हें संबल योजना की भी पात्रता होगी। संबल योजना गरीब का सुरक्षा कवच है जो उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता है।
प्रदेश के बाहर के मजदूर जो मध्यप्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनके लिए प्रति मजदूर मृत्यु पर एक-एक लाख रूपए तथा घायल होने पर 25-25 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के अंतर्गत अभी तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है तथा किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है।
चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी जारी है। सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिलवाने की व्यवस्था पुन: लागू की है। गत दिनों प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा की लगभग 2290 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में अंतरित हुई।
ख़बरों की अपडेट्स पाने के लिए हमसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जुड़ें: Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Google News, Instagram