मध्यप्रदेश बनाएगा ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून, चिटफंड में डूबा पैसा भी वापस मिल सकेगा
MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून बनाया जाएगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही चिटफंड में डूबा पैसा लौटने के लिए पुलिस का विशेष सेल गठित किया जाएगा। जिसके माध्यम से चिटफंड स्कीम्स के नाम पर ठगी का शिकार होने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी। इस सेल का नेतृत्व एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे।
ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी लगाम
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नया जुआं अधिनियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में जुआं अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग जो एक बड़ी समस्या बन गई है। उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। जिसके चलते यह फैसला लिया गया है कि वर्तमान जुआं अधिनियम की जगह मध्यप्रदेश जुआं अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित होंगे। जिससे अपराधियों को दंडित किया जा सकेगा। नए कानून के माध्यम से ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को रेगुलेट किया जाएगा।
विशेष सेल गठन से लोगों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय लिया कि चिटफंड कंपनियों पर निगरानी के लिए विशेष सेल का गठन किया जाएगा। जिससे इनकी ठगी का शिकार होने वालों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार का अभियान लगातार चल रहा है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ ही निवेशकों का पैसा लौटाने की व्यवस्था भी की जा रही है। उनके पैसे लौटाने की निगरान के लिए विशेष सेल का गठन किया जा रहा है। इससे इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है उनका पैसा लौटाया जाएगा। इस विशेष सेल की निगरानी पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे।