Indore Night Market: इंदौर में अब रात में भी खुले रहेंगे बाजार, शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक खुले रहेंगे, सशर्त आदेश जारी
Indore Night Market: इंदौरवासियों के लिए खुशखबरी है! अब रात में फ़ास्ट फ़ूड के लिए सराफा के अलावा भी मार्केट खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट से लेकर शॉपिंग मॉल तक को रात में खोलने का सशर्त आदेश जारी कर दिया गया है.
Indore Night Market: इंदौर. इंदौरियों के लिए खुशखबरी है. सरकार और प्रशासन ने शहर संचालन की व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए शहर को 24 घंटे खोलने का आदेश जारी कर दिया. अब प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर (Industrial Capital Indore) के बाजार बुधवार से रात-दिन खुले रह सकेंगे. पहले चरण में राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर देवास नाका (Rajiv Gandhi Square to Niranjanpur Dewas Naka) तक 11.4 किमी के BRTS के दोनों ओर 100-100 मीटर के क्षेत्र में बाजार खुले रहेंगे.
इंदौर में रात में क्या क्या खुला रहेगा
- इस कंट्रोल एरिया में आने वाले सभी औद्योगिक, व्यावसायिक, कंपनी कार्यालय, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, शैक्षणिक, लॉजिस्टिक, खान-पान के रेस्टोरेंट व होटल (बार, पब छोड़कर) आइटी कंपनी, बीपीओ व स्टार्टअप संस्थान खुले रहेंगे.
- निजी लोक परिवहन ऑटो भी तय स्थानों से चल सकेंगे.
निगरानी व्यवस्था रहेगी पुख्ता
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए. इंदौर में रात में बाजार खोलने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश (Indore Night Market Guideline) भी जारी कर दिए गए हैं. शहर को चलायमान रखने के लिए जीपीएस आधारित लोकपरिवहन और निगरानी के लिए एचडी कैमरों का इंतजाम किया गया है.
पंजीयन अनिवार्य, लोगो भी जरूरी
जो कारोबारी रात में अपना प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता हैं, उन्हें नगर निगम के पोर्टल/ ऐप-311 पर पंजीयन कराना होगा. साथ ही निर्धारित लोगो भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा.
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इंदौर शहर की अर्थव्यवस्था में नाइट इकोनॉमी की यह शुरुआत टर्निंग पॉइंट साबित होगी. रात में बाजार खुलने से कारोबार बढ़ेगा. इंदौर दुनिया के उन 30 महानगरों में शामिल होगा, जहां 24 घंटे कामकाज होता है. देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद भी दिन-रात खुले रहते हैं.
प्रतिष्ठानों को क्या करना होगा
- कैमरे लगाने के साथ ही सर्विलांस सिस्टम प्रारंभ करना होगा.
- महिला सुरक्षा
- नगर निगम के पोर्टल/ ऐप-311 पर पंजीयन कराना होगा.
- निर्धारित Logo को लगाना अनिवार्य होगा.