1 अक्टूबर से बैंको में बदल रहा पेमेंट से लेकर चेक तक के ये नियम, पढ़िए नहीं होगा पछतावा

1 अक्टूबर से बैंको में बदल रहा पेमेंट से लेकर चेक तक के ये नियम, पढ़िए नहीं होगा पछतावा नई दिल्ली: बैंको ने  ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए

Update: 2021-02-16 06:33 GMT

1 अक्टूबर से बैंको में बदल रहा पेमेंट से लेकर चेक तक के ये नियम, पढ़िए नहीं होगा पछतावा

नई दिल्ली: बैंको ने  ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए नियमो ने बदलाव किया है. आपको बता दे की ये बदलाव 1 अक्टूबर से शुरू होगा। मिली जानकारी के मुताबिक अब 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा.
Full View Full View Full View Full View   आरबीआई ने कहा की 1 जनवरी 2021 से नया नियम लागू किया जायेगा। इस नियम के तहत इन शर्तो का पालन होगा। आपको बता दे की अब 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा.50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा.
इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा. इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स को देना होगा.  आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है.

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