RBI New Credit Card Guideline: 7 दिन के अंदर नहीं बंद हुआ क्रेडिट कार्ड तो बैंक ग्राहक को देगी हर दिन 500 रुपए

RBI New Credit Card Guideline: Reserve Bank Of India ने क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है

Update: 2022-04-22 13:31 GMT

RBI New Credit Card Guideline: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों द्वारा Credit Card इश्यू किए जाने और उसके इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के अनुसार अगर आवेदन के सात वर्किंग डेज में बैंक,  क्रेडिट कार्ड बंद करने की  प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट बंद करने तक हर दिन 500 रुपए का हर्जाना देना होगा। RBI ने इस नई गाइडलाइन को  क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन्स 2022  नाम दिया है। ये नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे । इन नियमों में  Credit Card से जुड़े कायदे-कानून भारत में काम  कर रहे  बैंक और NBFC पर लागू होंगे।

New Credit Card Rules By RBI 

किसी Credit Card होल्डर ने सभी बचे हुए अमाउंट का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के अप्लीकेशन  को सात दिन के अंदर बैंक को प्रोसेस करना पड़ेगा। कार्ड होल्डर को Credit Card बंद किए जाने की जानकरी ग्राहक को SMS या E-Mail  के जरिए देनी होगी। कंपनियां कार्ड होल्डर्स को डाक या दूसरे माध्यम से क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं।

अगर कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी या बैंक सात काम-काजी दिनों में क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रोसेस पूरी नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट क्लोज करने तक प्रति दिन 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जो ग्राहक के खाते में ट्रांसफर होंगे 

RBI की क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन 

अगर Credit Card का इस्तेमाल एक साल से लम्बे  समय तक नहीं होता है तो बैंक कार्ड होल्डर को बताने के बाद Credit Card Account  को बंद करने की प्रोसेस शुरू कर सकता है।

अगर Credit Card होल्डर 30 दिन के अंदर  कोई रिप्लाई नहीं करता है तो सभी बिल क्लियर होने पर बैंक कार्ड को बंद  कर सकता है।

बैंक को  कार्ड क्लोस करने के 30 दिन के अंदर  क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी को जानकारी देनी होगी

Credit Cardअकाउंट क्लोज करते वक़्त अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा 

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