Paytm Bank की डेडलाइन बढ़ी: RBI ने 15 मार्च तक की मोहलत दी, इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे; वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा
अब 15 मार्च 2024 तक पेटीएम बैंक के ग्राहकों को अपने खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट और फास्टैग का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर लगाई गई रोक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 29 फरवरी थी। इसका मतलब है कि अब 15 मार्च 2024 तक पेटीएम बैंक के ग्राहकों को अपने खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट और फास्टैग का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के तहत बैंक को नए ग्राहक जोड़ने, जमा स्वीकार करने और वॉलेट और फास्टैग जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। यह कदम आरबीआई द्वारा किए गए एक ऑडिट के बाद उठाया गया था, जिसमें पाया गया था कि बैंक ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया था।
डेडलाइन बढ़ने के बाद क्या होगा?
15 मार्च के बाद पेटीएम बैंक के ग्राहकों को अपने खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट और फास्टैग का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, वे अपने खातों से पैसे निकाल सकते हैं।
पेटीएम बैंक ने क्या कहा?
पेटीएम बैंक ने कहा है कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन कर रहा है और डेडलाइन से पहले सभी आवश्यक सुधार कर लेगा। बैंक ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनकी जमा राशि सुरक्षित है।
क्या करें ग्राहक?
पेटीएम बैंक के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे 15 मार्च से पहले अपने खातों से पैसे निकाल लें और अन्य बैंकों में खाते खोल लें। वे अपने वॉलेट और फास्टैग के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।
पेटीएम की एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप
पेटीएम ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने मर्चेंट भुगतान निपटान के लिए एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। यह कदम आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है, जिसके तहत बैंक नए ग्राहक जोड़ने, जमा स्वीकार करने और वॉलेट और फास्टैग जारी करने पर रोक लगा दी गई है। पेटीएम ने कहा है कि उसने अपना नोडल खाता एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है और वहां एक एस्क्रो खाता खोला है।
कंपनी ने दावा किया है कि इससे मर्चेंट भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। पेटीएम और आरबीआई दोनों ने पुष्टि की है कि 15 मार्च के बाद भी सभी मर्चेंट भागीदारों के लिए पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन काम करते रहेंगे।
पेटीएम पर अब तक हुए एक्शन
पेटीएम लंबे समय से विवादों में रहा है। 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी।
- 2018-19: RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। रोक KYC प्रोसेस से जुड़ी समस्याओं के चलते थी। 2019 में RBI ने 2018 के प्रतिबंध को हटा दिया।
- 2021: पेटीएम पेमेंट बैंक पर ₹1 करोड़ की पेनल्टी लगी। सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन के लिए 'तथ्यात्मक रूप से गलत डॉक्यूमेंट देने के आरोप थे।
- 2022: गलतियां ठीक न कर पाने के बाद ऑन-बोर्डिंग पर RBI ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया।
- 2023: ₹5.39 करोड़ का फाइन लगा। लाइसेंसिंग गाइडलाइन्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, UPI और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन से जुड़े आरोप थे।
- 2024: 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट या टॉप-अप बंद करने को कहा है। यह रोक ऑडिट में समस्याओं के चलते है। इसकी डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है।