एमपी के अनूपपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, तीन आरोपियों को न्यायालय ने दी सश्रम कारावास की सजा
MP Anuppur News : पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया।
MP Anuppur News : अनूपपुर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय द्वारा नाबालिग का अपहरण और गलत काम करने में शामिल तीन आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में आदिल अहमद पुत्र नासिर अहमद 18 वर्ष निवासी चचाई, साइना सिद्दीकी उर्फ सिम्मी पुत्री हसन सिद्दीकी 18 वर्ष चंचाई और नौशाद खान पुत्र सलाम खान 28 वर्ष अनूपपुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है।
क्या है मामला
बताया गया है कि वर्ष 2018 में नाबालिग स्कूल गई थी। जहां से आरोपी आदिल, किशोरी को बहला-फुसला कर बस स्टैण्ड ले गया। जहां आरोपी आदिल को एक और व्यक्ति मिला, इसके बाद दोनों आरोपी किशोरी को जबरजस्ती बस में बैठा कर बुढ़ार ले गए। बुढ़ार में आरोपियों को साइना सिद्दकी मिली। इसके बाद चारों आरोपी पीड़िता को रीवा लेकर आ गए। रीवा में आरोपी एक लॉज में रुके। दूसरे दिन आरोपी सतना गए, जहां लॉज में आरोपियों ने दो कमरे लिए। जहां आरोपी आदिल ने किशोरी के साथ गलत काम किया। रीवा के बाद आरोपी प्रयागराज गए, यहां भी आरोपी आदिल ने किशोरी के साथ गलत काम किया। इसके बाद आरोपी टाटा नगर गए, यहां से साइमा और नौशाद चले गए। यहां होटल के एक कमरे में 9 से 12 सितंबर तक आरोपी ने किशोरी के साथ गलत काम किया। अंत में आरोपी, पीड़िता को लेकर अपनी बहन के यहां गया। जहां 13 सितंबर को आरोपी अपनी बहन शमा खातून के साथ पीड़िता को लेकर अनूपपुर गया, जहां 14 सितंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया।
किशोरी ने सुनाई आपबीती
आरोपी के पास से दस्तयाब हुई किशोरी ने अपहरण, दुष्कृत्य की बात पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस ने अपहरण, दुष्कृत्य सहित अन्य धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। गत दिवस न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी आदिल के साथ ही सह आरोपियों को भी सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।