Sidhi News: कुल्‍हाडी से हमला करने वाले आरोपी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा

Sidhi News Today Live Update: आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम काररावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Update: 2024-08-31 07:10 GMT

Sidhi News Today: मीडिया सेल प्रभारी, लोक अभियोजन सीधी द्वारा बताया गया कि दिनांक- 13.05.2023 को 12:41 बजे फरियादी प्रेमलाल सिंह गोड़ तनय तेजबली सिंह गोंड़ निवासी सिरौला द्वारा थाना मझौली जिला-सीधी में इस आशय की एफआईआर लेखबद्ध कराई गई कि उसकी सौतेली मां का लड़का लालदेव सिंह दिनांक-13.05.2023 को 11.00 बजे शराब के नशे में उसके घर आया और हिस्सा बांट की बात को लेकर उससे गाली गलौज और झगडा करने लगा।

जब उसकी मां रामकली सिंह, अभियुक्त को गाली देने से मना करने लगी और समझाने लगी कि झगड़ा विवाद क्यो करते हो, मत करो। तब आरोपी लालदेव सिंह अश्लील गांलिया देते हुए बोला कि तुम ही झगड़ा विवाद करवाती है तथा हांथ में लिये टांगी से उसकी मां रामकली के बांये कंधा में मारा, जिससे कटकर खून बहने लगा।

उसके बाद उसकी पत्नी राजवती सिंह, लड़का अनुज कुमार सिंह, श्यामसुन्दर सिंह ने बीच बचाव किया, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना मझौली, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 529/23 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 324, 326 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामले की विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 101/23 में शासन की ओर पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त लालदेव सिंह तनय तेजबली सिंह गोंड़ उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम-सिरौला, थाना-मझौली, जिला- सीधी (म0प्र0) को धारा 326 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम काररावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Tags:    

Similar News