सीधी: बलात्कारी को 14 वर्ष का कारावास, न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

सीधी न्यायालय ने रेप मामले में दोषी को 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Update: 2022-01-30 11:46 GMT

सीधी। रेप केस में सीधी न्यायालय ने अंहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 14 वर्ष की सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंण्डति किया है। जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा ने न्यायालय के फैसले के सबंध में बताया कि थाना जमोड़ी में दर्ज पास्को एक्ट वह रेप के अपराध मामले की सुनवाई करते हुए बंशबहादुर सिंह गोड़ को दोषी पाया है। अरोपित को 14 की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पीड़िता के साथ बलात्कायर करने के आरोप में अभियुक्त बंशबहादुर सिंह गोड़ को धारा 376(1) भादवि में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए जुर्माना एवं धारा 506 भाग(2) भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए जुर्माने की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।

यह थी घटना

घटना सबंध में बताया गया है कि 24.11.19 को रात्रि 9 बजे पीड़िता घर में अकेली थी। पीडिता के माता-पिता सीधी मजदूरी करने चले गए थे। पीड़िता गांव की रामकली सिंह गोड के घर गई थी। वहां पर ग्राम बारम्बाबा टोला का आरोपी वंश बहादुर सिंह गोड मिला और उसे खेत में खीच कर ले गया। जंहा उसके साथ गलत कृत्य किया था।

पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से भाग खड़ा हुआ है। तो वही पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताई और वह धर वालो के साथ थाना में पहुच कर शिकायत दर्ज करवाई थी।

पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई

शिकायत के आधार पर जमोड़ी थाना की पुलिस ने पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करके डायरी न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा शसक्त पैरवी करते हुए आरोपी को अधिकतम सजा दिये जाने की अपील की। विचारण पश्चाति् अभियुक्त को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया, जिसके आधार पर अभियुक्ता बंशबहादुर सिंह गोड़ उर्फ संजू पिता रोहिणी सिंह गोड़ उम्र-24 वर्ष निवासी बरमबाबा टोला को सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थ दंड से दण्डित किया है।

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