रीवा में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया क्या रहेगा बंद और चालू?
यह अवकाश सभी शिक्षण संस्थाओं, शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा कारखानों पर लागू होगा।
लोकसभा चुनाव के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को मतदान होगा। शासन द्वारा 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रुमेन्ट एक्ट के तहत घोषित किया गया है। यह अवकाश सभी शिक्षण संस्थाओं, शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा कारखानों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि जो कारखाने तथा उत्पादन इकाईयां लगातार कार्य कर रही हैं उनके कर्मचारियों एवं मजदूरों को क्रम से पारी बनाकर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। सभी दुकान तथा प्रतिष्ठान संचालक अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए पूरा अवकाश दें।
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माइक्रो प्रेक्षकों का प्रशिक्षण 6 अप्रैल को
रीवा: लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चिन्हित मतदान केन्द्रों में माइक्रो प्रेक्षकों की तैनाती की जाती है। इसमें बैंक, बीमा, दूरसंचार जैसे केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि माइक्रो प्रेक्षकों का चुनाव संबंधी प्रशिक्षण 6 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। सभी माइक्रो प्रेक्षक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
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खरीदी केन्द्र निर्धारित
रीवा: समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं राई, सरसों उपार्जन के लिए 31 मई 2024 तक खरीदी की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा जिले में उपार्जन के लिए आठ खरीदी केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। गुढ़ तहसील में भैरव बाबा वेयरहाउस गुढ़, जवा में डभौरा वेयरहाउस डभौरा, त्योंथर में किसान वेयर हाउस, सिरमौर में शुक्ला वेयरहाउस उमरी, सेमरिया में सद्गुरू वेयरहाउस सेमरिया, मनगवां में कैप्टन वेयरहाउस मनगवां व गढ़ मंडी तथा हुजूर तहसील में करहिया मंडी में उपार्जन किया जाएगा। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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