रीवा में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस अधिकारी की सेवा समाप्त, रायपुर कर्चुलियान थाना में पदस्थ था; 4 साल की जेल भी हुई

रीवा में एक प्रधान आरक्षक को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई।;

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Update: 2025-03-25 05:43 GMT
Rewa Police Control Room

रीवा पुलिस कंट्रोल रूम

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रीवा। रीवा में भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल पाए जाने के बाद रायपुर कर्चुलियान थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

मामले का विवरण

प्रधान आरक्षक बुद्धसेन सूर्यवंशी रायपुर कर्चुलियान में तैनात थे। उनके खिलाफ 2019 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। यह मामला अदालत में चल रहा था, जहाँ उन्हें दोषी ठहराया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि जांच के बाद अपराध साबित होने पर अदालत में चालान पेश किया गया था। अदालत ने आरोपी प्रधान आरक्षक को 4 साल की जेल और ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आरोपी प्रधान आरक्षक को अदालत में चालान पेश करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया था। अदालत ने भी मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा सुनाई। अधिकारियों ने कहा है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

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