Rewa : 50 प्रतिशत छूट के साथ 7 दिन के लिये खुला रीवा, जिला क्राइसिस कमेटी ने लिया निर्णय

रीवा। एक जून से रीवा अब अनलॉक होने जा रहा है। लगभग सवा महीनो की पाबंदी के बाद कोरोना केस में आई कंमी के चलते जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने रीवा को खोलने का निर्णय रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लिया है। बैठक में प्रदेश शासन के मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद जर्नादन मिश्रा, रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला सहित कलेक्टर इलैयाराजा टी एंव एसपी राकेश सिह ने हिस्सा लिये।

Update: 2021-05-30 13:35 GMT

रीवा। एक जून से रीवा अब अनलॉक होने जा रहा है। लगभग सवा महीनो की पाबंदी के बाद कोरोना केस में आई कंमी के चलते जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने रीवा को खोलने का निर्णय रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लिया है। बैठक में प्रदेश शासन के मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद जर्नादन मिश्रा, रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला सहित कलेक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी राकेश सिह ने हिस्सा लिये।

प्रदेश कमेटी के निर्णय पर अमल

जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने प्रदेश कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय को ज्यादातर अमल लिया हैं। जिसके तहत किराना दुकान सहित अन्य जरूरी सामग्री की दुकानो को अब छूट दी गई है। जबकि मॉल, सिनेमा घर, धार्मिक एवं सामाजिम आयोजन में रोक लगाई गई है। स्कूल-कालेज भी बंद रहेगे। बाजार को दो पर्ट में खोलने का निर्णय लिया गया है।

विवाह में 20 लोगो को अनुमति

बैठक में तय किया गया है कि दिन में ही शादी करने की अनुमति होगी। वर और वधू पक्ष मिला कर यानि की 10-10 लोग शामिल होकर विवाह कार्यक्रम कर सकेगे। जबकि अंतिम संस्कार में महज 10 लोग ही शामिल होगे। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सभी पहलूओं पर चर्चा की जा रही है। शर्तो के साथ रीवा को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके लिये गाइड लाइन जारी की जायेगी।

बाजार को खोलने अनोखा प्रयास

भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 50 प्रतिशत बाजार खुलेंगे। लिये गये निर्णय के तहत एक दिन राइट साइड की दुकाने जबकि दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर सहमति बनी है। यह नियम फिलहाल 7 दिन के लिए होगें लागू होगे। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चिन्हित करेंगे कौन से दिन राइट कौन से दिन लेफ्ट की दुकानें खोलनी है। सुबह 8 बजे से शाम 6ः00 बजे तक मार्केट खुलने की अनुमति दी गई है। जबकि रविवार पूर्णता लॉकडाउन रहेगा। करहिया मंडीपूर्ण रूप से खुलेगी। फिलहाल इंटरनल सब्जी मंडी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बसों को 50 प्रतिशत एवं आटो रिक्शा मे सिर्फ दो यात्रियों को अनुमतिश् होटल रेस्टोरेंटों को शाम 6 बजे के बाद होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

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