Social Distancing का उल्लंघन करने एवं Mask न पहनने वालों पर रीवा पुलिस हुई सख्त
दिनांक 17.05.2020 तक और बढा दिया गया है। आज Social Distancing का उल्लंघन करने एवं Mask न पहनने वालों पर रीवा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।
कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को आम जन-मानस मे फैलने से रोकने के लिये कलेक्टर, रीवा द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी बाजार, दुकानो एव संस्थानों को बन्द करने का आदेश दिया गया था जिसे अब कुछ शर्तों के साथ दिनांक 17.05.2020 तक और बढा दिया गया है। आज Social Distancing का उल्लंघन करने एवं Mask न पहनने वालों पर रीवा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। 1. दिनांक 03.05.2020 को जारी कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार जिले में आम जन मानस की सुविधा को घ्यान में रखते हुये बाजार, दुकानों एवं संस्थान आदि को सशर्त आशिंक छूट प्रदाय की गई है। जिसमे दुकानदारों, आम जनमानस एवं व्यापारियो को COVID-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये आवश्यक सावधानियां एवं सोशल डिस्टन्सिंग रखने के लिये दिशा-निर्देश दिये गये है।
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देखने में आया है कि लाकडाउन से आशिंक छूट मिलते ही लोगों द्वारा बाजार दुकानों आदि में भीड़ लगा ली गई है। पुलिस द्वारा दुकानदार, ग्राहकों एवं आम जन मानस को इस हेतु जागरूक किया जा रहा है। आज रीवा पुलिस द्वारा शहर में करीब 100 दुकानो में जाकर समझाइस दी गई तथा सोशल डिस्टेंसंग, मास्क लगाने एवं भीड़ न लगाने के लिये समझाया गया।
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बाईक रैली के दौरान करीब दो दर्जन दुकानदारों को थाना लाया गया है एवं कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि लाकडाउन से आंशिक छूट हेतु कलेक्टर रीवा द्वारा आवश्यक आदेश एवं दिशा निर्देश दिये गये थें जिसमें लोगों को मास्क लगाने के लिये एवं सोशल डिस्टेंसिगं हेतु व्यवस्था करने के लिये कहा गया था किंतु देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। 3. दिनांक 03.05.2020 को जारी आदेशानुसार जिले में पूर्णतः लाकडाउन हटने तक पुलिस विभाग द्वारा निम्न कार्यां पर जारे दिया जा रहा है
- प्रत्येक व्यक्ति घरों से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य रूप से लगाकर निकलेगे।
- दुकानो में (अंदर एवं बाहर) सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करवाना।
- 05 या अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर कार्यवाही।
4. आज दिनांक को शहरी थानो में निम्न चालानी कार्यवाही की गई
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