रीवा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रीवा न्यायालय ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.
मध्यप्रदेश के रीवा में न्यायालय ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शादी का झांसा देकर महिला का अपहरण
रीवा के रहने वाले दीपक कुमार शुक्ला ने फेसबुक के जरिए एक विधवा महिला से दोस्ती की। कुछ समय बाद उसने महिला को शादी का झांसा देकर 9 फरवरी 2022 को रानी तालाब मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने महिला की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। महिला ने शादी के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया।
पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत
इस घटना के बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय ने सुनाई सजा
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने इस मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर उन्होंने आरोपी दीपक कुमार शुक्ला को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।