डाक जीवन बीमा: सुरक्षित निवेश और सरकारी गारंटी, जानिए कैसे उठाएँ फ़ायदा
डाक विभाग जीवन बीमा के क्षेत्र में भी विश्वसनीय सेवाएं दे रहा है। डाक जीवन बीमा में निवेश करें और पाएं सरकारी गारंटी और कई अन्य फ़ायदे।;
रीवा: डाक विभाग, जीवन बीमा के क्षेत्र में भी एक लम्बे समय से कार्यरत है। 1 फरवरी 1884 को आरम्भ डाक जीवन बीमा भारत में सबसे पुरानी बीमा योजना है, जिसका लाभ अब निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स भी उठा सकते हैं। उक्त उद्गार रीवा डाक संभाग के नवागत अधीक्षक डाकघर श्री आर.के. तिवारी ने व्यक्त किए। श्री तिवारी ने कहा कि बीमा के क्षेत्र में भी डाक विभाग नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। डाकघरों में लोगों की आयु और आवश्यकता के हिसाब से जीवन बीमा की तमाम योजनाएं है, जिनमें सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा, सुमंगल व चिल्ड्रन पॉलिसी शामिल है।
डाक अधीक्षक श्री तिवारी ने कहा कि जीवन बीमा आज के दौर की एक अनिवार्य आवश्यकता है एवं डाक विभाग अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्र में रह रहें लोगों को भी बीमित करने के लिए संकल्प है। श्री तिवारी ने कहा कि डाक विभाग के नवीन टेक्नालॉजी अपनाते हुए कोर इंश्योरेंस सर्विस के तहत मैंककेमिश साफ्टवेयर के माध्यम से बीमा सेवाओं को भी ऑनलाईन बनाया है। डाक जीवन बीमा योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले मात्र सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तक सीमित डाक जीवन बीमा अब निजी शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों/ महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टेड एकाउंटेंट, वास्तुकारों, वकीलों, बैंकर जैसे पेशेवरों और कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।
श्री तिवारी ने कहा कि निवेश की सुरक्षा पर सरकार की गारंटी, धारा 80 के तहत आयकर में छूट, कम प्रीमियम व अधिक बोनस, पॉलिसी पर लोन की सुविधा, ऑन लाईन प्रीमियम जमा करने की सुविधा, देश के किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा और अग्रिम प्रीमियम पर छूट दी जाती है। डाक जीवन बीमा में अधिकतम बीमित सीमा 50 लाख और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 10 लाख है।