रीवा: रिश्वत की मांग कर रहे पटवारी को 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा

मध्य प्रदेश के रीवा में रिश्वत की मांग कर रहे पटवारी को 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा दी गई है।

Update: 2022-02-01 09:58 GMT

Rewa MP News: विशेष न्यायालय लोकायुक्त द्वारा काम के बदले 35 हजार की मांग करने वाले पटवारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद पटवारी प्रमोद तिवारी निवासी खुटेही को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 2018 में लोकायुक्त की टीम ने हल्का नंबर 17 इटहा के तत्कालीन पटवारी प्रमोद तिवारी को 35 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया था।

दस्तावेज तैयार करवाने के एवज में मांगे थे पैसे

बताया गया है कि चार वर्ष पूर्व बरा कोठार निवासी फरियादी निशांत पाण्डेय द्वारा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अपने शिकायती आवेदन में फरियादी ने कहा था कि जमीन के दस्तावेज तैयार करवाने और इस्तलाबी के बदले पटवारी द्वारा 35 हजार की मांग की जा रही है। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की पुष्टि की। पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त द्वारा आरोपी पटवारी को ट्रेप करने के लिए जान बिछाना शुरू कर दिया।

घर में हुई कार्रवाई

बताया गया है कि 26 जनवरी 2018 को लोकायुक्त की 20 सदस्यीय टीम ने आरोपी के खुटेही स्थित मकान में दबिश देकर आरोपी को 35 हजार रूपयों के साथ धर दबोचा। इस दौरान पुलिस को आरोपी पटवारी की जेब से 2-2 हजार के 17 और 5-5 सौ के दो नोट मिले थे। इस मामले में लोकायुक्त टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को पूरा किया था। फलस्वरूप चार साल बाद आरोपी पटवारी को न्यायालय द्वारा सजा दी गई।

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