कन्टेनमेंट जोन में 30 तक लागू रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर रीवा का आदेश
रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार में आदेश;
रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक पूर्ण कफ्र्यू रहेगा बाहर निकलना प्रतिबंधित
रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के परिपालन में आदेश जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कन्टेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा।
उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये हैं कि लॉकडाउन के दौरान रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक पूर्ण कफ्र्यू रहेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने आदेश दिये हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, होम क्वारेंटाइन किये गये व्यक्ति रेल, सड़क एवं अन्य साधनों से प्रदेश के बाहर तथा इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल से जिले में आने वाले समस्त व्यक्तियों का आगमन तिथि से 14 दिवस तक बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किये हैं कि लॉकडाउन अवधि में समस्त शासकीय एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनवाड़ी, मदरसा सभी सिनेमाघर, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थ्रियेटर, बार, आडिटोरियम, एसेम्बली हॉल सहित सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्टस, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां तथा कार्यक्रम नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने आदेश दिये हैं कि समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शर्तों के अधीन संचालित रहेंगी। धार्मिक स्थल, परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसका पालन धार्मिक प्रतिष्ठान के संचालकों द्वारा कराया जायेगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। परिसर में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर धोना होगा।
किसी भी व्यक्ति को धार्मिक प्रतिष्ठान में मूर्ति धार्मिक ग्रंथ का स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत छिड़काव का वितरण वर्जित है। आरती की थाली, मूर्ति आदि पर चढ़ावा कैश के रूप में न देकर डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता दें या दान पेटी में दान करें। धार्मिक प्रतिष्ठान में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी चढ़ाने की अनुमति नहीं है। यहां पर घंटी बजाने की अनुमति नहीं है। रेलिंग का स्पर्श करने से बचना होगा। अधिक भीड़ एवं बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
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प्रि-रेकॉर्डेड भजन, गीत बजाया जाय, सिंगिंग एवं गुरूवाणी गाने की अनुमति नहीं होगी। घर से वजू करके आना पड़ेगा। प्रार्थना के लिए जाजम न बिछाई जाय। श्रद्धालु अपनी मेट, कपड़ा स्वंय लाये तथा प्रार्थना के बाद वापस ले जायें। अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श न करें। यहां पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य हास्पिटैलिटी सेवायें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति होगी।
जिन्हें कोविड-19 में कोई भी लक्षण न हो उन्हीं स्टाफ एवं अतिथि या टूरिस्ट को होटल में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें होटल के अंदर भी हर समय फेस मास्क या कवर पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टाफ को हाथों में अनिवार्य रूप से दस्ताने पहनना होगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक है गर्भवती महिला या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो उसे सावधानी रखनी होगी।
ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगाया जाय। होटल प्रबंधन होटल के बाहर एवं होटल के अंदर परिसर में जन समुदाय की भीड़ का प्रबंधन इस प्रकार करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो। वालेट पार्किंग की व्यवस्था की जाये, स्टाफ चेहरे पर मास्क, कवर, दस्ताने अवश्य पहने वाहन के दरवाजे, स्टेयरिंग, हैंडिल, चाफी को सही प्रकार से सेनेटाइजर से संक्रमण रहित करें।
आगमन एवं निष्कासन के लिए तथा समान लाने तथा ले जाने के लिए अलग व्यवस्था की जाय। इसमें भी फिजिकल डिस्टेंस 6 फिट की दूरी बनाना आवश्यक है। होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनाये जिससे की पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि एलिवेटर में चढ़ने-उतरने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित हो एवं भौतिक दूरी बनाये रखी जाय। जो अतिथि होटल में ठहरने के लिए आ रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन, आईडी एवं स्वंय का घोषणा पत्र रिसेप्शन में देना होगा। पोस्टर एवं स्टैंड तथा आडियो-वीडियो के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगा। रिसेप्शन पर हैण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध कराना होगा। अतिथि को एएनडी रजिस्टर में भरना होगा।
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कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निर्धारित शर्तों के अधीन शॉपिंग मॉल संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जा सकेगा किंतु अन्तरराज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी/विवाह में 50 व्यक्तियों तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति होगी अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
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