प्राथमिकता के आधार पर किया जाए राजस्व के प्रकरणों का निराकरण - रीवा कलेक्टर

रीवा. कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी ने समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा नजूल अधिकारी को निर्देश दिये हैं. कहा जिले में चलाये जा रहे राजस्व

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

रीवा. कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी ने समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा नजूल अधिकारी को निर्देश दिये हैं. कलेक्टर ने कहा है कि जिले में चलाये जा रहे राजस्व अभियान में नामांतरण एवं बटवारा प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय. अभियान के अन्तर्गत जो आवेदक कियोस्क सेंटर या कार्यालय आने में असमर्थ हैं उनके आवेदन आवास से लेकर राजस्व प्रकरण के तौर पर निराकृत किये जाय.

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कलेक्टर ने कहा कि उक्त अभियान के अन्तर्गत आवेदक द्वारा RCMS में सीधे ऑनलाइन प्रकरण दर्ज किये जा सकते हैं. इसके साथ ही पटवारी एवं सचिव डोर टू डोर संपर्क कर नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरणों के आवेदन देकर आरसीएमएस में दर्ज कर प्रकरणों का निराकरण करायें. उन्होंने निर्देश दिये हैं कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाय. कोई भी पात्र आवेदक छूटने न पाये.

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कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिवस में किया जाय. विवादित नामांतरण प्रकरण के निराकरण की समय सीमा 180 दिन तथा अविवादित बटवारा के प्रकरण 90 दिवस के अन्दर निराकृत किये जाये.

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उन्होंने निर्देश दिये कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत हल्का स्तर पर पटवारी आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज करायेंगे. ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करायेंगे. आवेदक स्वंय चाहे तो अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कर सकते हैं.

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