पत्नी की हत्या में न्यायालय ने पति को पाया दोषी, आजीवन कारावास की दी सजा : REWA NEWS

पत्नी की हत्या में न्यायालय ने पति को पाया दोषी, आजीवन कारावास की दी सजा : REWA NEWS जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या मामले में एक अंहम;

Update: 2021-02-16 06:41 GMT

पत्नी की हत्या में न्यायालय ने पति को पाया दोषी, आजीवन कारावास की दी सजा

रीवा (REWA NEWS) । जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या मामले में एक अंहम फैसला सुनाते हुये पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के विद्रवान न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि महिला की हत्या उसके पति ने ही किया है। जिस पर उसे सजा दी गई है।

गला दबाने के बाद चाकू से की थी हत्या

जिला न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडे ने बताया कि गढ़ थाना के गोदरी गांव में 16 अप्रैल का 2017 को प्रेमबती साकेत नामक महिला की खून से लतपथ लाश पाई गई थी। तीन वर्ष बाद इसमें सजा सुनाई गई है। घटना में महिला का पति दोषी पाया गया है। उसने दहेज के लिये पत्नी का पहले गला दबाया और फिर चाकू से कई बार करके उसे मौत के घाट उतारा दिया था।

कमरें में पाई गई थी लाश

मृतक महिला प्रेमबती का उसके घर के कमरें लाश पाई गई थी। सुबह उसके ससुर ने देखा कि बहु का खून लतपथ लाश पड़ी हुई है। ससुर के रिर्पोट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई की थी।

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