आम नागरिको के लिए बड़ी खबर: रीवा में इस पर लगा बैन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नहीं मानने पर हो सकती है एक साल की जेल!
Rewa MP News: रीवा के नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रीवा कलेक्टर ने आम नागरिको के लिए आदेश जारी किया है।
Rewa MP News: रीवा के नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रीवा कलेक्टर ने आम नागरिको के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश मछलियों के शिकार, विनिमय तथा परिवहन को लेकर है।
बता दें की वर्षाकाल का आरंभ मछलियों का प्रजनन काल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी जलाशयों में 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक मछली मारने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत जारी किया गया है।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक वर्ष के कारावास अथवा पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करे। यह प्रतिबंध छोटे तालाब अथवा अन्य ऐसे जल स्त्रोत पर लागू नहीं होगा जिसका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है।