विधानसभा आम चुनाव 2023: मतदान के लिए तैयार की जा रही मतदान सामग्री, 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान
रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा।;
विधानसभा आम चुनाव 2023: रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान जिले भर में स्थित 2014 मतदान केन्द्रों में होगा। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से किया जाएगा। मतदान के लिए मशीनों के साथ-साथ मतदान सामग्री शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में तैयार की जा रही है।
रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कमीशनिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस संबंध में नोडल अधिकारी सामग्री वितरण तथा आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने बताया कि प्रत्येक मतदान दल को वोटिंग मशीन के अलावा 7 साइन बोर्ड तथा 70 तरह की अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी। मतदान दलों को ईव्हीएम तथा मतदान सामग्री का वितरण 16 नवंबर को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैनात अधिकारियों की निगरानी में पूरी मतदान सामग्री तैयार की गई है। मतदान सामग्री में मतदाताओं की पंजी, मतदाता पर्ची, मतदाता सूची की तीन प्रतियां तथा एक चिन्हित प्रति शामिल है। मतदान दलों को 20-20 मत पत्र, अमिट स्याही, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, घूमते तीरों के निशान वाली रबर स्टाम्प, पीठासीन अधिकारी की मुद्रा तथा डायरी शामिल है। उन्हें कार्ड बोर्ड, सुभिन्नक चिन्ह वाली मुद्रा भी दी जाएगी। मतदान सामग्री में एक पेंसिल, तीन पेन, कोरे कागज, सीलिंग के लिए मोम तथा चपड़ा, गोपनीय कक्ष बनाने की सामग्री, गोंद, मोमबत्ती, कार्बन पेपर, सेलोटेप तथा अन्य सामग्रियां दी जाएगी।
सभी मतदान दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में पैकेट तथा लिफाफे, रसीद पुस्तक, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा तथा विभिन्न तरह के लिफाफे एवं धातु की मुद्रा दी जाएंगी। पूरी सामग्री का चेकलिस्ट से मिलान करके इन्हें प्रत्येक मतदान केन्द्र के मान से तैयार कर लिया गया है। सामग्री का वितरण 16 नवम्बर को विधानसभावार बनाए गए अलग-अलग काउंटर से किया जाएगा। सामग्री के साथ मतदान दलों को चेकलिस्ट दी जाएगी। चेकलिस्ट के अनुसार सामग्री का मिलान करके ही मतदान दल गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। दी गई मतदान सामग्री में यदि किसी तरह की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए सामग्री वितरण स्थल में पृथक से काउंटर रहेगा।