RBI Guidelines: आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर जारी किये नए दिशानिर्देश
आरबीआई (RBI) के निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता (Credit Card Account) बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाले बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना होगा।
RBI Guidelines: आरबीआई ने डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी किया है। आरबीआई (RBI) के निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाले बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं आरबीआई के निर्देशों के बारे में।
आरबीआई ने दिखाई सख्ती:
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर लगातार आ रही शिकायतों एवं धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए सख्ती दिखाई है। ग्राहकों के हित को देखते हुए आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें आरबीआई ने बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड (Upgrade) करने पर सख्ती से रोक लगाई।
बैंकों पर लगेगा जुर्माना:
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर किसी ने बिना आवेदन क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी किया तो बैंकों पर दोगुना जुर्माना लग सकता है। अब कार्ड जारी करने वाली कंपनियां या तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। एक जुलाई 2022 से यह दिशानिर्देश लागू होंगे और सभी प्रकार के बैंकों पर प्रभावी होंगे।
आरबीआई के नियम (RBI Rules):
आरबीआई के नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्डधारक की तरफ से सभी बकाया भुगतान के अधीन 7 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्ड धारक को ईमेल, एसएमएस के जरिए तुरंत सूचना की जानी चाहिए। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन, इमेल आईडी, इंटरएक्टिव, वाइंस, रिस्पांस वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप (Internet Banking, Mobile app) या कोई अन्य मोड का उपयोग करना होगा।
कार्ड जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कार्ड जारी करता 7 दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को 500 रुपए प्रति दिन की देरी का भुगतान का जुर्माना देना होगा। बचत खाते में कोई बकाया न हो अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है। तो कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
अगर 30 दिनों की अवधि के अंदर कार्ड धारक (Credit Card Holder) की ओर से कोई आंसर नहीं आता है तो कार्ड जारी करता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट कार्ड धारक के बैंक खाते (Bank Account) में स्थानांतरित करना होगा। बैंक कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पेज पर कार्ड से जुड़ी ब्याज दर शुल्क समेत अन्य प्रमुख जानकारियां देनी होगी। बैंक कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती हैं ताकि कार्ड खोने या धोखाधड़ी होने पर पैसों की भरपाई हो सकें।