कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी को उम्रकैद, परिवार ने मुआवजा लेने से किया इनकार
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" नहीं माना, इसलिए फांसी की सज़ा नहीं दी गई।;
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8-9 अगस्त 2024 की रात हुई ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने यह सज़ा सुनाई। कोर्ट ने मामले को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" नहीं माना, इसलिए फांसी की सज़ा नहीं दी गई।
कोर्ट का फ़ैसला
- उम्रकैद: संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, यानी उसे अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी।
- मुआवज़ा: कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।
- दोषी की पहचान: संजय रॉय एक सिविक वॉलिंटियर था और CCTV फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि "यह मामला कोलकाता पुलिस से ज़बरदस्ती छीन लिया गया था। अगर मामला उनके पास होता, तो दोषी को मौत की सज़ा ज़रूर मिलती।"
पीड़ित परिवार ने मुआवज़ा लेने से किया इनकार
जज ने कहा कि पीड़ित की मौत ड्यूटी के दौरान अस्पताल में हुई थी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित की फैमिली को मुआवजा दे। कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख और रेप के लिए 7 लाख मुआवजा तय किया। कोर्ट में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। इस पर जज ने कहा- मैंने कानून के मुताबिक यह मुआवजा तय किया है। आप इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर सकते हैं। इस रकम को अपनी बेटी के रेप और मर्डर के मुआवजे के तौर पर मत देखिए।
फैसले का आधार
अदालत ने अपना फैसला फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सुनाया है जिसमें संजय रॉय के DNA के सबूत पीड़िता और घटनास्थल पर मिले थे।
क्या था मामला?
8-9 अगस्त 2024 की रात को आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई थी। इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था और अब उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।