ITR News: दिसम्बर में निपटा लें यह काम, नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान

नया माह दिसम्बर जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। इस माह आपको टैक्स से संबंधित वर्ष 2022 के समस्त बाकी काम निपटाना होगा अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है।

Update: 2022-11-28 08:33 GMT

Income Tax Return News: नया माह दिसम्बर जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। इस माह आपको टैक्स से संबंधित वर्ष 2022 के समस्त बाकी काम निपटाना होगा अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। अंतिम माह दिसम्बर में आपको लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, आपके द्वारा भरे जा चुके आईटीआर में गलती सुधारना, जीएसटी रिटर्न-9सी की फाइलिंग और एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त इन कार्यों में शामिल हैं। यह सब निपटाने के बाद ही आप परेशानी से बच सकते हैं।

लेट फीस के साथ भर सकते हैं आयकर रिटर्न

आपके द्वारा यदि वर्ष 2021-22 का अब तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है तो आपके पास 31 दिसम्बर तक का मौका है। इसमें लेट फीस के साथ आप अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेट फीस की बात की जाए तो यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। सूत्रों की मानें तो आईटीआर में गलती सुधारना, जीएसटी रिटर्न-9सी की फाइलिंग और एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त आपने समय रहते नहीं चुकाई तो आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अतिरिक्त ब्याज चुकाने के साथ ही कानूनी नोटिस का जवाब देने की भी स्थिति आपके सामने निर्मित हो सकती है।

एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त कब तक चुकाएं?

आप थोड़ी सी सतर्कता बरतकर नए वर्ष में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। जिसके लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय भी है। जिनका वार्षिक इनकम टैक्स 10 हजार रुपए से ज्यादा होता है उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। यदि ऐसे लोगों द्वारा 75 प्रतिशत टैक्स एडवांस में नहीं जमा किया जाता या टैक्स कम जमा करते हैं तो उन्हें 1 प्रतिशत ब्याज लगेगी। वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है।

जीएसटीआर-9सी फाइल न करने पर देनी होगी लेट फीस

जीएसटीआर-9 फाइल कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। उक्त तिथि तक यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं कराई तो प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से लेट फीस चुकानी पड़ेगी। जीएसटी में रजिस्टर्ड करदाताओं को हर वित्त वर्ष खत्म होने के बाद सालाना रिटर्न जीएसटीआर-9 फाइल करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर संशोधन विवरणी जीएसटीआर-9सी फाइल करनी होती है। यह ऐसे करदाताओं के लिए है जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया हो और आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हो गई है तो आपके पास 31 दिसम्बर तक का समय है। ऐसे में आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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