सबूत न मिलने पर गुजरात दंगों के 22 आरोपी बरी! 17 लोगों की हत्या का आरोप था
गुजरात दंगों के 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया, इन लोगों पर 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या का आरोप था
22 accused of Gujarat riots acquitted due to lack of evidence: गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को गुजरात दंगों से जुड़े 22 आरोपियों को बरी कर दिया, कोर्ट ने ऐसा इस लिए किया क्योंकि संबंधितों के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई. इन आरोपियों पर 17 लोगों की हत्या का आरोप था जिनमे दो बच्चे भी शामिल थे.
यह हत्याकांड 2022 में गुजरात के गोधरा में हुआ था. पंचमहल के हलोल में 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या कर उनके शव जला दिए गए थे. 22 लोगों का आरोपी बनाया था, इनमें 8 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी.
कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया
22 आरोपियों के वकील गोपालसिंह सोलंकी ने कहा कि जस्टिस हर्ष त्रिवेदी की बेंच ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। सेशन्स कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी को बेगुनाह करार दिया है। हालांकि यह फैसला अभी हलोल कस्बे की एक अदालत ने लिया है. हो सकता है कि यह मामला आगे डिस्ट्रिक कोर्ट में जाए
इन 22 लोगों पर क्या आरोप लगे
पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट में यह दलील पेश करते हुए कहा- 28 फरवरी 2002 को पंचमहल जिले के हलोल में 17 लोगों की हत्या हुई थी, इसमें 2 बच्चे भी थे। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से मृतकों के शव भी जला दिए थे। इस हत्याकांड को 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाए जाने के एक दिन बाद अंजाम दिया गया था।
गवाहों ने बयान पलट दिए
कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा- अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाया। यहां तक उसके गवाह भी मुकर गए थे। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़ितों के शव कभी नहीं मिले। पुलिस ने एक नदी के किनारे से कुछ हड्डिया बरामद की थीं। जिससे यह साबित नहीं हो सका कि हड्डियां उन्ही पीड़ितों की हैं।