लाॅकडाउन में शराब की दुकानें बंद होंगी या नही? विधायक का.....MP NEWS

ग्वालियर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कई शहरों में रविवार को लाॅकडाउन किया गया है। जहां ग्वालियर में भी शनिवार की रात 10 बजे से लाॅकडाउन हो जायेगा और सोमवार की सुबह 6 बजे तक सबकुछ बंद रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस लाॅकडाउन को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब लाॅकडाउन में सभी दुकानें बंद रहेंगी तो फिर शराब की दुकानों पर लाॅकडाउन नियम क्यों नहीं लागू होता। 

Update: 2021-03-27 19:09 GMT

ग्वालियर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कई शहरों में रविवार को लाॅकडाउन किया गया है। जहां ग्वालियर में भी शनिवार की रात 10 बजे से लाॅकडाउन हो जायेगा और सोमवार की सुबह 6 बजे तक सबकुछ बंद रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस लाॅकडाउन को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब लाॅकडाउन में सभी दुकानें बंद रहेंगी तो फिर शराब की दुकानों पर लाॅकडाउन नियम क्यों नहीं लागू होता। 

ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह को पत्र लिखकर आदेश पर सवाल उठाये हैं। विधायक ने पत्र लिखकर पूछा है कि लाॅकडाउन के आदेश में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया है? विधायक ने पत्र में कहा है कि यदि शराब की दुकाने बंद करने से सरकार को राजस्व की हानि होती है तो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है। 

विधायक ने कहा है कि जनता को भूखा मत मारो। कुछ तो आम आदमी की मुसीबतों को समझो। आप अपने फायदे के लिये शराब कारोबारियों को छूट दे रहे हो, वहीं दूसरी ओर छोटे व्यवसाइयों पर पाबंदी लगाकर क्या करना चाहते हैं? आपको ऐसा ज्ञान कहां से मिला है? यदि आपकी नजर में शराब की दुकानों को खोला जाना आवश्यक है तो फिर अन्य प्रतिष्ठानों को भी खोला जाना चाहिए। 

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