अनूपपुर: शराब पिलाने के बहाने ले गए और कर दी हत्या, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

Anuppur MP News: अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा द्वारा हत्या के एक पांच साल पहले घटित हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला देते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

Update: 2022-12-20 09:26 GMT

Anuppur MP News: अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा द्वारा हत्या के एक पांच साल पहले घटित हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला देते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामला 2017 का बताया गया है।

बताया गया है कि 29 जून 2017 को आरोपियों ने शराब पिलाने के बहाने युवक को धरवासिन से केशवाही बुलाया था। आरोपी युवक को बाइक में बिठाकर भोड़ा कछार जंगल जामुन टोला ले गए। जहां आरोपियों ने युवक को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। जब युवक नशे में हो गया तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में छिपा कर भाग गए। गौरतलब है कि आरोपी, युवक के पास मौजूद पर्स और लैपटाप भी अपने साथ ले गए। घटना में इस्तेमाल की गई साफी और डण्डा मौके पर ही फेंक दिया।

मिला था कंकाल

युवक के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवक का पता नहीं चला तो परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत भालूमाडा थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। इसी परिप्रेक्ष्य में युवक की गुमशुदगी की शिकायत करने के बाद युवक का कंकाल जंगल में पाया गया। युवक के कंकाल का डीएनए टेस्ट करने के बाद युवक की शिनाख्तगी हुई।

इन्हें दी सजा

युवक की हत्या कर शव जंगल में छिपाने के मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को सजा से दण्डित किया है उसमें श्रवण बरकडे़ 40 वर्ष और यशोदा सिंह शामिल है।

वर्जन

युवक की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। आरोपियों को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है।

केके त्रिपाठी, थाना प्रभारी भालूमाड़ा

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