ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन में जिनकी जमीन फंसी उन्हें नहीं मिलेगी नौकरी

Rewa News: जमीन अधिग्रहण के बदले अब रेलवे द्वारा भूमि स्वामियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने देश भर में नौकरी देने की नीति को वापस ले ली है।

Update: 2023-04-13 07:42 GMT

जमीन अधिग्रहण के बदले अब रेलवे द्वारा भूमि स्वामियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने देश भर में नौकरी देने की नीति को वापस ले ली है। अब भूमि स्वामियों को केवल एकमुश्त राशि ही प्रदान की जाएगी। ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन के लिए रीवा से मड़वा तक रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अब ऐसे भूमि स्वामी जिनके भूमि का अधिग्रहण तो रेलवे द्वारा कर लिया गया था किंतु उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल सकी है उन्हें एकमुश्त राशि रेलवे प्रदान करेगा।

17 गांवों की भूमि का हुआ था अधिग्रहण

इस संबंध में जानकारी देते हुए हुजूर विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग तिवारी ने बताया कि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन के लिए रीवा से मड़वा तक 17 गांवों की भूमि का अधिग्रहण रेलवे द्वारा किया गया था। रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी है कि ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की गई हैं। उनको अब नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी देने की नीति को रेलवे ने वापस ले लिया है। अब प्रभावित किसानों को नौकरी के स्थान पर एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।

रेलवे देगा पांच लाख रुपए

भारत सरकार के रेलवे बोर्ड एवं पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सूचित करते हुए कहा गया है कि भू-अर्जन से प्रभावित किसानों को अब एक मुश्त राशि पांच लाख रुपए प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे किसान जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनमें से कुछ को नौकरी भी प्रदान की जा चुकी है। किंतु अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण रेलवे द्वारा कर लिया गया था किंतु अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी ऐसे में उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें रेलवे द्वारा एकमुश्त पांच लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

रेलवे मुआवजा पाने डॉक्यूमेंट्स

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के लिए रीवा जिले में गोड़हर से लेकर गोविंदगढ़ और मड़वा तक जिन गांवों की भूमियों का रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल सकी है उन्हें मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पाने के लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिनमें अपनी सहमति का नोटरीकृत सत्यापित शपथ पत्र के साथ बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार की छायाप्रति शामिल है। यह दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय तहसील हुजूर में प्रस्तुत करनी होगी जिससे उन्हें राशि का भुगतान किया जा सके।

Tags:    

Similar News