एमपी में यहां पटाखा फोड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध, फटाफट से करें चेक लिस्ट..कहीं आपके जिले का तो नाम नहीं!

MP Fataka Ban News: दिवाली का त्यौहार नजदीक है। लगभग हर घरों में दिवाली की तैयारी जोर शोर से चल रही है।

Update: 2022-10-21 03:32 GMT

MP Fataka Ban News: दिवाली का त्यौहार नजदीक है। लगभग हर घरों में दिवाली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इसी बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। वही भोपाल और इंदौर में केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। बढ़ते प्रदूषण के असर को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है।

यहां रहेगा प्रतिबंध

प्रदेश में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे न फोड़े जाएं। इस आशय की सिफारिश करते हुए प्रदूषण विभाग ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लेकिन देखना यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।

इस संबंध में बताया गया है कि पिछले वर्ष इन तीनों शहरों में क्वालिटी इंडेक्स 200 से अधिक खराब कंडीशन में था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कलेक्टर एसपी और प्रदूषण विभाग को स्थिति नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार कहा था।

जहां फोड़े जाएंगे केवल ग्रीन पटाखे

जानकारी के अनुसार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रतलाम में रात 8 से 10 के बीच केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। यह सब प्रदूषण के स्तर को देखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर 2021 में इन सभी छह शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच रिकॉर्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लागू होगा प्रतिबंध

पटाखों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है यह प्रतिबंध शहरी और नगरी क्षेत्रों में लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रतिबंध का असर नहीं माना जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता गांव में बड़े आराम से सभी तरह के पटाखे फोड़े जा सकते हैं। लेकिन ध्यान यह देना होगा कि पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि पटाखों की आवाज 125 डिसएबल से ज्यादा न हो। ज्यादा तेज आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।

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