एमपी आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई, मदिरा दुकानों का लाइसेंस हुआ सस्पेंड

MP Satna News: मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ( MP Excise Department) द्वारा कंपोजिट मदिरा की दो दुकानों में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत में ग्राहकों को मदिरा विक्रय करने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस एक-एक दिवस (9 मार्च 2023) के लिए निलंबित कर दी गई हैं।

Update: 2023-03-08 09:45 GMT

मध्य प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा कंपोजिट मदिरा की दो दुकानों में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत में ग्राहकों को मदिरा विक्रय करने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस एक-एक दिवस (9 मार्च 2023) के लिए निलंबित कर दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर अनुराग वर्मा (Satna Collector Anurag Verma) ने कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एकल समूहों के निष्पादित व्यवस्था वर्ष 2022-23 के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की शर्तों के उल्लंघन पर कंपोजिट मदिरा दुकान रैगांव लायसेंसी अमर सिंह और कंपोजिट मदिरा दुकान उचेहरा ए-तिघरा लायसेंसी महामाया बिल्डर्स प्रा0लि0 का लाइसेंस एक-एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है।

बता दें की  दोनो दुकानों में टेस्ट परचेज के दौरान कंपोजिट मदिरा दुकान रैगांव में देसी मदिरा मसाला का एक पाव (180 एमएल) एमआरपी रेट से 9 रुपये अधिक अर्थात 90 रुपये में बेचना पाया गया।

इसी प्रकार उचेहरा ए-तिघरा कंपोजिट मदिरा दुकान में किंग फिशर केन स्ट्रांग वियर (500 एमएल) 160 रुपये खुदरा विक्रय मूल्य से 60 रूपये अधिक अर्थात 220 रुपये में बिक्री होना पाया गया। प्रावधान अनुसार लाइसेंसी निलंबन अवधि के लिए कोई भी प्रतिकार पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिवेदन का हकदार नहीं होगा।

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