बेटियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तक से लेकर पॉकेट मनी और मेडिकल सुविधा दे रही शिवराज सरकार, 15 मई है अंतिम तिथि, जानें योजना के बारे में

MP News: शासकीय आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर मे प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई

Update: 2023-04-30 17:41 GMT

मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए जरूरी सूचना सामने आ रही है। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्था कन्या शिक्षा परिसर कटनी मे शैक्षणिक सत्र 2023-24 मे रिक्त सीटों को भरने हेतु जिले अथवा अन्य जिलों की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शाला मे प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है।

बता दें की प्राचार्य शासकीय आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर ने जानकारी देते हुए बताया है, कि आवेदन 15 मई 2023 तक शाम 5 बजे तक विद्यालय मे किए जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के मोबाइल नंबर 7805062824 एवं 9584588787 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हताओं मे छात्राओं को पूर्व कक्षा मे न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

जानकारी के अनुसार यहाँ सीबीएसई पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश मे वारीयता दी जाएगी। पूर्व कक्षा मे अध्ययनरत जनजाति वर्ग, विशिष्ठ पिछड़ी जनजाति( बैगा, भारिया, सहरिया), विमुक्त जनजातियां, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के अलावा वे बच्चियां जिन्होंने अपने माता-पिता को वामपंथी उग्रवाद, उग्रवाद एवं कोविड आदि के कारण खो दिया है, तथा विधवा की संतान, दिव्यांग एवं दिव्यांग माता-पिता की संतान, अनाथ या भूमिदाता जिन्होंने विद्यालय हेतु भूमि दान की हो ऐसी समस्त छात्राएं आवेदन के लिए पात्र होगी। बता दें की इन शालाओं में  विद्यार्थियों का चयन स्थानीय स्तर पर परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जाएगा।

यह है महत्वपूर्ण नियम 

आवेदन सादे कागज पर शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। कक्षा 7 के लिए रिक्त सीटो की संख्या 31 है, जिसकी आयु सीमा 11-14 वर्ष, कक्षा 8 की 16 रिक्त सीटों के लिए आयु सीमा 12-15 वर्ष, कक्षा 9 की 9 सीटो के लिए आयु सीमा 13-16 वर्ष, कक्षा 11 के 15 रिक्त सीटो के लिए 15-18 आयु सीमा निर्धारित की गई हैं।

छात्राओं को छात्रावास मे निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी, प्रसाधन सामग्री, पाकेट मनी, गणवेश, ब्लेजर, चिकित्सकीय सुविधा, छात्रवृत्ति एवं समय-समय पर शासन द्वारा देय सुविधाएं प्राप्त होगी।

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