एमपी की पवित्र नगरी मैहर-चित्रकूट में 8 किमी के दायरे में शराब-मांस की बिक्री प्रतिबंधित, आदेश जारी
नगर पालिका अध्यक्ष मैहर ने क्षेत्र में शराबखोरी और मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा था।
मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा सतना कलेक्टर को धार्मिक नगरी मैहर एवं चित्रकूट क्षेत्र में शहर से 8 किमी के दायरे में मांस, मदिरा, शराब दुकानों को हटाने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से सतना कलेक्टर को इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
शासन को भेजा गया था पत्र
बताया गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष मैहर ने क्षेत्र में शराबखोरी और मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा था। शासन ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर नियमानुसार कार्य करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस पत्र के बाद कलेक्टर द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही किसी प्रकार का आदेश निर्देश दिया जाएगा।
छवि होती है खराब
बताया गया है कि चित्रकूट और मैहर धार्मिक नगरी में शराब और मांस की बिक्री के कारण इन धार्मिक क्षेत्रों की छवि धूमिल होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मैहर द्वारा इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पत्र शासन को लिखा था। गौरतलब है कि मैहर एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहां करोड़ों भक्तों का आना जाना हमेशा ही लगा रहता है।
इसी प्रकार चित्रकूट में भी हमेशा ही भक्तजनों का आना जाना बना रहता है। इन धार्मिक स्थानों में शराब जैसे मादक पदार्थों के कारण कई बार अप्रिय स्थिति बनती रहती है। हालांकि प्रशासन और पुलिस का सहयोग यहां बना रहता है। शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाए तो स्थिति और बेहतर होने का अनुमान है।