किसानों के लिए राहत भरी खबर, ब्याज माफी योजना के निर्देश जारी, यहां पर जानें नियम व पूरी प्रक्रिया
MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर किसानों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर किसानों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट बैठक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है जो ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन का निर्णय लेगी।
किसानों को ब्याज माफी का ऐसे मिलेगा लाभ
एमपी के डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए अपनी समिति में आवेदन करना होगा। इन पर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल में सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। किसानों द्वारा जितनी राशि अपने ऋण खाते में नकद जमा की जाएगी उतनी राशि तक की खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार डिफॉल्टर किसान जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है, राज्य शासन द्वारा उनके ब्याज की भरपाई की जाएगी।
यह किसान होंगे पात्र
एमपी के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिनके ऊपर कुल देयताएं (मूल ब्याज) 2 लाख रुपए तक 31 मार्च की स्थिति में है और डिफाल्टर हैं। शासन द्वारा उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋणों को शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ 31 मार्च 2023 की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नंबर के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा। प्रदत्त अंशपूजी वापसी योग्य नहीं होगी। कृषकों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 रखी गई है। योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने के लिए यह विशेष सुविधा दी जाएगी कि जितनी राषि कृषक अपने खाते में नकद जमा करेंगे, उतनी राशि तक की खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
किसान ब्याज माफी प्रक्रिया
प्रक्रिया के तहत प्रदेश भर की सोसाइटियों यानी सहकारी समितियों में डिफॉल्टर किसानों की लिस्ट चस्पा की जाएगी। आज 12 मई को चस्पा की गई लिस्ट में किसान अपने नाम देख सकेंगे। किसानों से ब्याज माफी योजना के आवेदन 13 मई से 15 मई तक भरवाए जाएंगे। सहकारी समितियों के प्रबंधक, सेल्समैन कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी गांवों में मुनादी कराकर, दीवार लेखन कराकर ब्याज माफी योजना के फॉर्म भरवाने वाले कैम्प की जानकारी लोगों को प्रदान करेंगे। 6 से 18 मई तक आपत्ति दर्ज कराने का समय रहेगा। 23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को कालातीत ऋण (डिफॉल्टर मुक्ति) का प्रमाण पत्र 26-27 मई को दिया जाएगा। मूलधन और ब्याज मिलाकर जिन किसानों की राशि दो लाख रुपए तक है उनका ब्याज माफ किया जाएगा। 12 महीने में लौटाने वाला कर्ज (अल्पावधि फसल ऋण), फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे। योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या एवं ब्याज की राशि आदि में आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।