एमपी के इस जिले में पटाखों पर प्रतिबंधात्मक आदेश, धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई

Katni MP News: कटनी जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिया है।

Update: 2022-10-23 03:52 GMT

Katni MP News: कटनी जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मद्देनजर धारा 144 के तहत पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोरियम क्रोमेट जैसे हानिकारक और घातक रसायनां से बनाए गए पटाखों के क्रय-विक्रय भंडारण, परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ-साथ 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखां के क्रय-विक्रय, भंडारण-परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है।

प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी ने ई-कामर्स कंपनियों, निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के ऑनलाइन विक्रय और गैर लाइसेंसी विक्रय पर भी बैन लगाया है।

दो घंटे फोड़ सकेंगे पटाखे, यहां रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर ने अपने आदेश में पटाखा फोड़ने के लिए भी आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार रात 8 बजे के पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखा जलाना या फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर तक की दूरी तक पटाखों को चलाने पर भी रोक लगा दी गई है।

जिला दण्डाधिकारी का आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक नियमों, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का पालन कराना रहेगी चुनौती

कलेक्टर द्वारा नियमों के साथ दीपावली मनाने संबंधी आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जिले में इस नियम का पालन कराना पुलिस के लिए काफी चुनौती वाला रहेगा। जारी आदेश के तहत केवल दो घंटे तक के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसा हो पाएगा इसमें संशय है। फिलहाल प्रशासन के आदेश का कितना पालन जिले में हो पाता है इसका पता आने वाले तीन दिन में ही चल जाएगा।

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